छत्तीसगढ़ : रविवार को साप्ताहिक लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू किया गया शिथिल, जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश

छत्तीसगढ़ : रविवार को साप्ताहिक लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू किया गया शिथिल, जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश

छत्तीसगढ़ : रविवार को साप्ताहिक लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू किया गया शिथिल, जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश
Modified Date: November 29, 2022 / 08:12 pm IST
Published Date: July 15, 2021 10:41 am IST

धमतरी 15 जुलाई 2021। जिले में कोविड 19 के प्रकरणों में लगातार हो रही कमी के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पी.एस.एल्मा ने सार्वजनिक गतिविधियों पर लगे प्रतिबंधों में छूट दी है। उन्होंने जिले में रविवार को साप्ताहिक लॉकडाउन एवं नाइट कर्फ्यू को आगामी आदेश तक शिथिल किया है। साथ ही जिले के नगरीय निकाय धमतरी के तहत प्रत्येक मंगलवार को व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगी।

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इस दौरान केवल अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल दुकान, पशु चिकित्सालय, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी, पीडीएस, सब्जी, फल दुकान, दुग्ध वितरण, न्यूज पेपर, होटल, रेस्टोरेंट तथा केवल विवाह प्रयोजन हेतु मैरिज हॉल और अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं की अनुमति होगी।

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जिला दण्डाधिकारी एल्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन 12 जून को दिए गए आदेश को अधिक्रमित करते हुए उक्त आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू रहेगी।


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