डीकेएस अस्पताल घोटाला, पीएनबी के तत्कालीन डीजीएम राजीव खेड़ा की अग्रिम जमानत मंजूर
डीकेएस अस्पताल घोटाला, पीएनबी के तत्कालीन डीजीएम राजीव खेड़ा की अग्रिम जमानत मंजूर
रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित डीकेएस अस्पताल घोटाला मामले में पंजाब नेशनल बैंक के तत्कालीन डीजीएम राजीव खेड़ा को स्पेशल कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। अदालत ने उन्हें 2 लाख रुपए के मुचलके पर अग्रिम जमानत दी है। मामले की सुनवाई भष्ट्राचार निवारण की स्पेशल कोर्ट की न्यायधीश लीना अग्रवाल की अदालत में हुई थी।
बता दें कि राजीव खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका को लेकर सोमवार को सुनवाई हुई थी। अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला मंगलवार तक सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया गया। गौरतलब है कि डीकेएस अस्पताल के 64 करोड़ रुपए के लोन घोटाले मामले में फंसे जाने के डर से पंजाब नेशनल बैंक के तत्कालीन डीजीएम राजीव खेड़ा ने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई थी।
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डीकेएस अस्पताल के घोटाला मामले में जांच चल रही है। पीएनबी बैंक के तत्कालीन डीजीएम राजीव खेड़ा ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी का पुलिस इसका विरोध कर रही थी। पुलिस का दावा है कि रिमांड में लेकर पूछताछ करने से उन्हें राजीव खेड़ा से कई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है।

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