रायपुर। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी और लू जैसे हालात को देखते हुए गर्मी के कारण तांगा, बैल या भैंस गाड़ी पर बैन लगा दिया गया है। यह बैन 30 जून तक लागू रहेगा। बैन पशुओं को बीमार होने अथवा आकस्मिक मृत्यु से बचाने के लिए पशुओं की सवारी पर लगाया गया है।
इसके साथ ही पशुओं के खींचे जाने वाले सामग्री परिवहन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके तहत दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक पशुओं पर सवारी करने अथवा टांगा, बैलगाड़ी, भैसगाड़ी आदि के माध्यम से सामग्री परिवहन प्रतिबंधित किया गया है।
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यह प्रतिबंध आगामी 30 जून तक प्रभावशील रहेगा। इस बारे में राज्य शासन ने में जिला कलेक्टर्स और पशु चिकित्सा विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। यह कारवाई पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 तथा वर्ष 1965 की कंडिकाओं के तहत की गई है।
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