शासन ने रद्द किया BMHRC अस्पताल का अधिग्रहण, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा है जवाब

शासन ने रद्द किया BMHRC अस्पताल का अधिग्रहण, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा है जवाब

शासन ने रद्द किया BMHRC अस्पताल का अधिग्रहण, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा है जवाब
Modified Date: November 29, 2022 / 07:54 pm IST
Published Date: April 15, 2020 10:53 am IST

भोपाल । मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के नोटिस जारी करने के बाद राजधानी भोपाल में COVID-19 मरीजों के लिए BMHRC अस्पताल का अधिग्रहण शासन ने रद्द कर दिया है। बता दें कि कोरोना के मरीजों के लिए भोपाल के BMHRC अस्पताल के अधिग्रहण को चुनौती जबलपुर हाईकोर्ट मे चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले पर आज ही सुनवाई हुई थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और BMHRC अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी किया है।

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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के नोटिस जारी करने के बाद राजधानी भोपाल में COVID-19 मरीजों के लिए BMHRC अस्पताल का अधिग्रहण शासन ने रद्द कर दिया है। शासन के निर्देशानुसार सिर्फ कोरोना सैम्पल की जांच के लिए BMHRC लैब का इस्तेमाल किया जाएगा। लोक सवास्थ्य आयुक्त फ़ैज़ अहमद किदवई ने आदेश जारी कर दिया है।

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इससे पहले हाईकोर्ट ने शासन ने हलफनामे पर जवाब मांगा है। ये पिटीशन भोपाल ग्रुप फ़ॉर एक्शन की ओर से दायर की गई है। याचिका में भोपाल गैस कांड के इलाजरत मरीजों को अस्पताल से हटाए जाने का जिक्र करते हुए अस्पताल के अधिग्रहण को चुनौती दी गई है। याचिका में दलील दी गई है कि इस अधिग्रहण की वजह से भोपाल गैस पीड़ित मरीजों को बड़ी परेशानी हो सकती है । याचिका में कहा गया है कि राजधानी भोपाल में आज भी साढ़े तीन लाख गैस पीड़ित मरीज हैं । भोपाल में कोरोना से मरने वालों में 5 गैस पीड़ितों का भी याचिका में हवाला दिया गया है। इस प्रकरण की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी ।


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