जबलपुर । मध्यप्रदेश में नगरीय निकायों के परिसीमन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अब 4 फरवरी को एक साथ सुनवाई की जाएगी। जबलपुर हाईकोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को परिसीमन कार्यवाई का रिकॉर्ड पेश करना था लेकिन सरकार की ओर से ये रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया।
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राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट में कहा है कि प्रदेश में नगरीय निकायों के परिसीमन की कार्यवाई का रिकॉर्ड तैयार कर लिया गया है जिसे जल्द ही हाईकोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 4 फरवरी की तारीख तय कर दी है। अब 4 फरवरी को राज्य सरकार को ना सिर्फ परिसीमन कार्रवाई का रिकॉर्ड पेश करना होगा बल्कि ये भी बताना होगा कि आखिर प्रदेश में कलेक्टर्स द्वारा नगरीय निकायों का परिसीमन कैसे किया जा रहा है।
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दरअसल हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि कलेक्टर्स ने बिना राज्यपाल की मंजूरी से नगरीय निकायों के परिसीमन की अधिसूचना जारी कर दी थी और निकायों के परिसीमन की कार्रवाई गलत तरीके से की जा रही है।
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