सेल को हाईकोर्ट की दो टूक, कहा- 1 माह के भीतर करें जमीन की कीमत का भुगतान या शासन को पट्टा वापस करें | Highcourt Order to SAIL for pay price of land

सेल को हाईकोर्ट की दो टूक, कहा- 1 माह के भीतर करें जमीन की कीमत का भुगतान या शासन को पट्टा वापस करें

सेल को हाईकोर्ट की दो टूक, कहा- 1 माह के भीतर करें जमीन की कीमत का भुगतान या शासन को पट्टा वापस करें

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:33 PM IST, Published Date : September 11, 2019/4:37 pm IST

बिलासपुर: हाईकोर्ट ने बुधवार को स्टील अथारिटी आफ इंडिया की याचिका पर सुनवाई की। मामले में सेल का तगड़ा झटका लगा है। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सेल को आदेश दिया है कि एक माह के भीतर वर्तमान मूल्य के अनुसार भुगतान करें या शासन को वन भूमि का पट्टा वापस करें। बता दें कि सेल ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए मांग की थी कि कांकेर में 921 एकड़ वन भूमि को वर्तमान मूल्य दिए बिना ही शासन से सेल को दिलवाई जाए।

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मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि सेल को कांकेर में 921 एकड़ वन भूमि बिना वर्तमान मूल्य दिए अधिग्रहित करने अनुमति नहीं दी जा सकती। सेल को इस जमीन के बदले शासन को एक माह के भीतर वर्तमान मूल्य के हिसाब से भुगतान करना होगा या तो जमीन वापस करनी होगी।

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