उच्च शिक्षा मंत्री ने की इस यूनिवर्सिटी में धारा 52 लागू करने की घोषणा, कुलपति बर्खास्त

उच्च शिक्षा मंत्री ने की इस यूनिवर्सिटी में धारा 52 लागू करने की घोषणा, कुलपति बर्खास्त

  •  
  • Publish Date - June 24, 2019 / 09:28 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:38 PM IST

इंदौर। सीईटी परीक्षा में हुई गड़बड़ी के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने  देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में धारा 52 लगाए जाने की घोषणा की है। धारा- 52 लगा कर कुलपति नरेंद्र धाकड़ को बर्खास्त भी कर दिया गया है।

बता दें कि रविवार को सीईटी कराने में हुई गड़बड़ी को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन आरोपों से घिरा हुआ है। ऐसे में उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने कड़ा रुख दिखाते हुए कुप्रबंधन की जांच के दौरान शिकायतों के प्रमाणित पाते ही सख्त कार्रवाई की और कुलपति नरेंद्र धाकड़ को हटा दिया। गड़बड़ी के बाद सीईटी ग्रुप डी की परीक्षा निरस्त कर दी गई थी।

यह भी पढ़ें : राजधानी में ‘राइट टू वॉटर’ को लेकर वर्कशॉप का आयोजन, कई दिग्गज हुए शामिल, जानिए उनके सुझाव 

वहीं सोमवार सुबह प्रदर्शन करने आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कुलपति से कहा था कि परीक्षा नहीं हुई तो क्या अब बच्चे फांसी लगा लें। टेस्ट में ऐसी स्थिति क्यों बनी, कंपनी पर कार्रवाई होना चाहिए। इस पर कुलपति ने कहा था कि हम कंपनी पर कार्रवाई करेंगे।