जुनेजा ने दिए चिटफंड कंपनियों के मामलों पर जल्द कार्रवाई करने के निर्देश

जुनेजा ने दिए चिटफंड कंपनियों के मामलों पर जल्द कार्रवाई करने के निर्देश

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  • Publish Date - May 17, 2019 / 03:05 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:18 PM IST

रायपुर। चिटफंड कंपनियों के अपराधों की जांच के दौरान संबंधित कंपनियों के ज्ञात संपत्ति की कुर्की न्यायालय के माध्यम से कराए जाने के बारे में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने सभी 27 जिलों के नोडल अधिकारियों की बैठक शुक्रवार को ली। उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों से कहा कि इन प्रकरणों पर नियमानुसार कार्रवाई कर जल्द संपत्ति कुर्की की कार्रवाई करें। उन्होंने अधिकारियों को रकम लौटाए जाने को प्राथमिकता देने के भी निर्देश दिए।

बैठक में जुनेजा ने कहा कि ऐसी कंपनियां जिनकी चल-अचल संपत्ति ज्ञात नहीं है, उनके संबंध में टीम गठित कर उनकी संपत्तियों की जानकारी ले कर कुर्की की की जाए। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के तहत जुलाई 2015 से अब तक उक्त अधिनियम के लागू होने के बाद कुल 163 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

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अधिनियम में विशेष न्यायालय के माध्यम से संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान है। अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अब तक 65 प्रकरणों में संबंधित कंपनियों की संपत्ति को चिन्हित कर संपत्ति की कुर्की के अंतरिम आदेश जिला कलेक्टर के माध्यम से जारी कर अंतिम आदेश के लिए न्यायालय के समक्ष प्रकरण पेश करने की प्रक्रिया की जा रही है।