अगर आप भी पहली बार करने जा रहे वोट, तो जान लें ये जरूरी नियम वरना नहीं कर पाएंगे मतदान

अगर आप भी पहली बार करने जा रहे वोट, तो जान लें ये जरूरी नियम वरना नहीं कर पाएंगे मतदान

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  • Publish Date - March 22, 2019 / 05:20 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 09:01 PM IST

कवर्धा: जिला कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने जिले के मतदाताओं के लिए लोकसभा चुनाव 2019 को लेकी जरूरी निर्देश जारी किए है। उन्होंने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि मतदाताओं को अब सिर्फ मतदाता पर्ची के आधार पर मतदान करने की अनुमति नहीं होगी। मतदाताओं को मतदाता पर्ची के साथ फोटो युक्त पहचान पत्र लाने पर ही मतदान करने की अनुमति होगी। सिर्फ मतदाता पर्ची के आधार पर मतदाता को मतदान का अधिकार नहीं होगा।

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कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश कुमार शरण ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सहूलियत के लिए मतदाता परिचय पत्र व ईपिक के अतिरिक्त 11 अन्य दस्तावेज जिसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केन्द्र और राज्य शासन तथा शासकीय संस्थानों द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसद विधायकों को जारी फोटो पहचान पत्र तथा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड शामिल है को पहचान पत्र के तौर पर मान्य किया है। इसके अतिरिक्त अनिवासी भारतीय मतदान केन्द्र में पहचान पत्र के तौर पर सिर्फ अपना पासपोर्ट ही प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी दस्तावेज अनिवासी भारतीयों के पहचान पत्र के तौर पर मान्य नहीं होंगे।

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आयोग ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में मतदाता पर्ची के आधार पर मतदाता मताधिकार का प्रयोग कर सकते थे। यह मतदाता पर्ची मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद मुद्रित कर निर्वाचन के कुछ दिन पूर्व ही वितरित किए जाते थेए जिसमें फोटो के अतिरिक्त सुरक्षा के अधिक उपाय नहीं होते हैं। पूर्व के निर्वाचनों में मतदाता परिचय पत्र के विकल्प के तौर पर मतदाता पर्ची को मान्यता दी जा रही थी। अब जबकि 99 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं को मतदाता परिचय पत्र जारी किया जा चुका हैए ऐसे में मतदाता पर्ची के विकल्प को समाप्त किया जा रहा है। बूथ स्तर के अधिकारियों द्वारा मतदाता पर्ची का वितरण जारी रहेगा जिससे मतदाता को मतदान केन्द्रए भाग संख्या तथा सरल क्रमांक जैसी प्राथमिक जानकारियाँ उपलब्ध हो सकेंगी। इससे मतदान केन्द्र में मतदाता को असुविधा न हो। मतदाता पर्ची में इस बात का उल्लेख भी रहेगा कि मतदाता पर्ची मतदान के लिए पहचान पत्र के तौर पर मान्य नहीं होगा। ऐसे में मतदाताए मतदान के लिए उपरोक्त पहचान पत्रों में से किसी एक दस्तावेज के साथ मतदान केन्द्र में पहुँचे।