नगरीय निकायों की सीमा के भीतर भी खुल सकेंगी शराब दुकानें, प्रशासन ने जारी किया आदेश

नगरीय निकायों की सीमा के भीतर भी खुल सकेंगी शराब दुकानें, प्रशासन ने जारी किया आदेश

नगरीय निकायों की सीमा के भीतर भी खुल सकेंगी शराब दुकानें, प्रशासन ने जारी किया आदेश
Modified Date: November 29, 2022 / 08:17 pm IST
Published Date: May 29, 2020 7:19 am IST

भोपाल। प्रदेश के रेड जोन में नगरीय निकायों की सीमा के भीतर भी अब शराब दुकानें खुल सकेंगी। वाणिज्यिक कर विभाग ने आदेश जारी कर सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया है। आदेश के तहत अब भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, बुरहानपुर, खंडवा और देवास नगर निगम के साथ धार, मंदसौर, नीमच और कुक्षी नगर पालिका क्षेत्र में भी शराब दुकानें खुल सकेंगी।

Read More News: टिड्डी दलों पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, ड्रोन और हेलिकॉप्टरों से किया 

अब इन शहरों की शहरी सीमा में शराब दुकान खोलने पर पाबंदी थी। यानी प्रदेश के सभी 52 जिलों में शराब दुकान खोलने की परमिशन जारी की जा चुकी है।

 ⁠

Read More News:मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बड़ा बयान, कहा- कोरोना संकट के चलते नेशनल गेम्स 2020 की  

हालांकि कोवेड 19 की गाइडलाइन के तहत रेड जोन और बफर जोन एरिया में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर किसी भी तरह की कोई भी दुकान नहीं खोली जा सकेगी। इधर शराब दुकान खोलने को लेकर शराब कारोबारी और सरकार के बीच तकरार जारी है।

Read More News: 30 मई तक रहेगा लॉकडाउन, सिर्फ इन दुकानों को खोलने की अनु​मति, कलेक्टर ने जारी किया आदेश


लेखक के बारे में