नसबंदी के बाद महिला की मौत मामले में बड़ी कार्रवाई, अस्पताल का लाइसेंस निरस्त

नसबंदी के बाद महिला की मौत मामले में बड़ी कार्रवाई, अस्पताल का लाइसेंस निरस्त

नसबंदी के बाद महिला की मौत मामले में बड़ी कार्रवाई, अस्पताल का लाइसेंस निरस्त
Modified Date: November 29, 2022 / 08:54 pm IST
Published Date: May 24, 2020 7:17 am IST

बेमेतरा। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शिव अनंत तायल आदेश जारी कर एक निजी अस्पताल बेमेतरा हेल्थ केयर का लाइसेंस 6 माह के लिए निलंबित कर 20 हजार रु. का जुर्माना लगाया है। तीन महीने पहले निजी अस्पताल में नसबन्दी के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद एसडीएम ने अस्पताल सील कर दिया था।

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पूरा मामला 24 फरवरी का है, नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम गनियारी निवासी प्रमिला साहू नसबंदी का ऑपरेशन कराने हेल्थ केयर अस्पताल गई थी । जिसके बाद संबंधित अस्पताल में उपचार के दौरान लापरवाही की गई थी, आनन फानन में महिला को राजधानी के निजी अस्पताल में भेजा गया था जहां उसकी मौत हो गयी थी।

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मृतक महिला के पति खुमान साहू ने हेल्थ केयर अस्पताल पर इलाज के दौरान लापरवाही बरतने का मामला दर्ज कराया है। शिकायत के बाद बेमेतरा एसडीएम जगन्नाथ वर्मा ने अस्पताल को सील कर दिया है, अस्पताल पर 20 हजार रु. का जुर्माना भी लगाया गया है। । अस्पताल का लाइसेंस छह महीने के लिए निलंबित कर दिया है।


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