पूर्व कुलपति बीके कुठियाला ने खटखटाया सु​प्रीम कोर्ट का दरवाजा, 31 अगस्त तक कोर्ट में पेश नहीं हुए तो होगी संपत्ति कुर्क

पूर्व कुलपति बीके कुठियाला ने खटखटाया सु​प्रीम कोर्ट का दरवाजा, 31 अगस्त तक कोर्ट में पेश नहीं हुए तो होगी संपत्ति कुर्क

पूर्व कुलपति बीके कुठियाला ने खटखटाया सु​प्रीम कोर्ट का दरवाजा, 31 अगस्त तक कोर्ट में पेश नहीं हुए तो होगी संपत्ति कुर्क
Modified Date: November 29, 2022 / 08:17 pm IST
Published Date: July 30, 2019 9:59 am IST

भोपाल: माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति बीके कुठियाला की मुसीबतें लगातार बढ़ रही है। भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद कोर्ट ने 31 अगस्त तक भोपाल न्यायालय में पेश होने के आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि अगर 31 अगस्त तक कुठियाला कोर्ट में पेश नहीं हुए तो उनकी अचल संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। वहीं, दूसरी ओर बीके कुठियाला ने अपनी अग्रिम जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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ज्ञात हो कि जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूर्व कुलपति बीके कुठियाला एक बार फिर हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे हैं। इस बार कुठियाला ने ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द करने याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उन पर बिना शासकीय अनुमति के ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज किया है। इस मामले में बहस के लिए कुठियाला की ओर से कोर्ट से समय मांगा गया है । जिस पर हाईकोर्ट ने उन्हें चार सप्ताह का समय दिया है।

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गौरतलब है कि माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति बीके कुठियाला पर अवैध नियुक्तियों और आर्थिक अनियमितताओं का आरोप है। मामले में ईओडब्ल्यू एफआईआर दर्ज की है। इस मामले को लेकर कुलपति बीके कुठियाला ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी।

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