#IBC24AgainstDrugs: पुलिस ने प्रतिबंधित ‘म्याऊं म्याऊं’ ड्रग्स के साथ तस्कर को दबोचा, जानिए क्या है ‘म्याऊं म्याऊं’ ड्रग्स

#IBC24AgainstDrugs: पुलिस ने प्रतिबंधित 'म्याऊं म्याऊं' ड्रग्स के साथ तस्कर को दबोचा, जानिए क्या है 'म्याऊं म्याऊं' ड्रग्स

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  • Publish Date - October 9, 2020 / 03:32 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:42 PM IST

इंदौर: विजयनगर पुलिस द्वारा पकड़े गए बांग्लादेशी देह व्यापार गैंग के तार अब अवैध और सबसे ज्यादा नशीले सिंथेटिक ड्रग्स के व्यापार से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। विजय नगर पुलिस ने अनिल पुरी नामक एक युवक को 19 ग्राम एमडीएमए म्याऊं म्याऊं प्रतिबंधित ड्रग्स के साथ के साथ गिरफ्तार किया है। इस गिरोह में जिस रखना का नाम आया है वह इंदौर शहर में ऑनलाइन देह व्यापार वेबसाइट संचालित करने वाला और बड़ा सरकना सागर जैन अब देह व्यापार के साथ-साथ प्रतिबंधित ड्रग्स के भी सप्लाई शहर में कर रहा है। इस गिरफ्तारी से यह साफ हो गया है कि सागर जैन ने अब प्रतिबंधित ड्रग्स के कारोबार में भी काम करना शुरू कर दिया है।

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बता दें कि पुलिस ने जब बांग्लादेशी देह व्यापार के मामले में कार्रवाई की तब से ही सागर जैन फरार है सागर जैन पहले भी हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट के मामले में जेल जा चुका है और कई मर्तबा उसका देह व्यापार से संबंधित मामलों में नाम आ चुका है।

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पुलिस को जानकारी मिली थी कि सागर जैन और उसके साथियों द्वारा प्रतिबंधित ड्रग्स एमडी उपलब्ध कराई जानी है, जिसको लेकर विजय नगर थाने के ठीक सामने मंगल सिटी के पीछे पुलिस ने घेराबंदी कर एक वाहन को पकड़ा। कार में अनिल पुरी नाम का युवक बैठा था, जिसकी चेकिंग में पुलिस को 19 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स मिली। इस ड्रग्स का उपयोग का सेक्स रैकेट अपने इस्तेमाल में लाते हैं या प्रतिबंधित ड्रग की बड़ी खपत मुंबई दिल्ली जैसे बड़े मेट्रो सिटीज में ज्यादा है। संभवत यह माना जा रहा है कि इन्हीं शहरों से यह ड्रग्स तस्करी के लिए इंदौर लाया गया । फिलहाल पुलिस इस मामले में सागर जैन और उसके साथी धर्मेंद्र की तलाश कर रही है।

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जानिए क्या है ‘म्याऊं-म्याऊं’ ड्रग्स
मेफेड्रोन ड्रग को कोड नाम के तहत ‘म्याऊं-म्याऊं’ कहा जाता है। मेफेड्रोन कोई दवा नहीं, बल्कि पौधों के लिए बनी सिथेंटिक खाद है, लेकिन इसका सेवन करने से हेरोइन और कोकीन से भी ज्यादा नशा होता है। दोनों की तुलना में यह ड्रग बहुत ही सस्ता है और एनडीपीएस कानून में प्रतिबंधित भी नही है।

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