छत्तीसगढ़ के निजी अस्पतालों को 50 प्रतिशत बेड रखना होगा आरक्षित, बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश

छत्तीसगढ़ के निजी अस्पतालों को 50 प्रतिशत बेड रखना होगा आरक्षित, बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश

छत्तीसगढ़ के निजी अस्पतालों को 50 प्रतिशत बेड रखना होगा आरक्षित, बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश
Modified Date: November 29, 2022 / 08:00 pm IST
Published Date: March 25, 2021 12:00 pm IST

रायपुर। छत्तीसगढ़ में निजी अस्पतालों को 50 प्रतिशत बेड आरक्षित रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से प्रदेश के 31 निजी अस्पतालों के लिए  ये आदेश जारी किया गया है।

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छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण और बढ़ रहे मौतों के आंकड़ों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने ये अहम आदेश जारी किया है। अस्पतालों को तय बेड में 50 प्रतिशत स्थान कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित करना होगा ।
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बता दें कि चंगोराभाठा में 2 दिनों में कोरोना के 50 कोरोना मरीज मिले हैं। इस स्थिति को देखते हुए गणपति नगर में कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है।

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एक-एक परिवार में 5 से लेकर 11 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस स्थिति के बाद गणपति नगर में कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि संक्रमण के बाद भी कोरोना संक्रमित लोग सरेआम घूम रहे हैं।

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बता दें कि काली मूर्ति चौक के पास आज कोरोना से 1 व्यक्ति की मौत भी हुई है।

बता दें कि राजधानी रायपुर के 5 इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। कोरोना के ज्यादा मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन ने फैसला लिया है। जिन 5 क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, उनमें रायपुर के हीरापुर स्थित अविनाश प्राइड, अमलीडीह, न्यू राजेंद्र नगर, चंगोराभाठा, कबीर नगर शामिल है।

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हीरापुर के अविनाश प्राइड में 50 से ज्यादा केस मिले हैं, जबकि 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अविनाश प्राइड को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है, बाकी इलाकों को भी कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है।

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बता दें छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी हैं। कोरोना के मद्देनजर रखते हुए आज रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन ने अफसरों की बड़ी बैठक ली। बैठक में कोरोना के मद्देनजर बेहद ही अहम फैसले लिए गए हैं। कलेक्टर ने जानकारी दी है कि शादी समारोह, दशगात्र में 50 लोगों से ज्यादा की शामिल होने की मनाही है। 

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