दलित की हत्या, विशेष अदालत ने 13 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

दलित की हत्या, विशेष अदालत ने 13 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

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  • Publish Date - June 7, 2019 / 09:06 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:09 PM IST

गुना। मध्यप्रदेश के गुना में एक विशेष अदालत ने दलित की हत्या के मामले में 13 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। गुना के महुखान गांव के दलित युवक की कर दी थी पीट पीटकर हत्या। वर्ष 2017 में आरोपी पक्ष पर शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की गई थी।

बताया जा रहा है कि गांव के सरपंच प्रवीन ऊर्फ पप्पू शर्मा के नेतृत्व में ऊंची जाति के लोगों ने नीलम अहिरवार के खिलाफ दो शिकायत दर्ज कराई थी। पहली शिकायत में कहा था कि अहिरवार ने गुना से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक गांव से ट्रैक्टर की चोरी की और दूसरा आरोप था कि नीलम अहिरवार ने महुखान ग्राम पंचायत भवन से 15 किलो अनाज चोरी किया। हालांकि सब-डिवीजन मजिस्ट्रेट ने जांच में इन आरोपों को बेबुनियाद पाया। वहीं अहिरवार के परिवार वालों ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा था कि दोनों भाइयों के पास 25 बीघा जमीन है और घर में बहुत दाल और अनाज रखा है।

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इसके बाद 30 सितंबर 2017 को घटना से पहले भी 16 और 25 सितंबर को दो बार अहिरवार पर हमले हुए थे। दूसरे हमले के बाद अहिरवार ने एसी-एसटी एक्ट के तहत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। 15 सितंबर को अहिरवार को दाल चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 25 सितंबर को अहिरवार जमानत मिली। लेकिन जेल से बाहर आते ही अहिरवार पर एक बार फिर हमला हुआ। आरोपियों ने अहिरवार को उसके घर से घसीटकर बाहर निकाला और लाठी, पत्थर व लात-घूंसों से पीट-पीटकर मार डाला। इस हमले के कुछ घंटों बाद ही अहिरवार की मौत हो गई थी।