राज्य सरकार ने प्याज स्टॉक लिमिट में किया संशोधन, व्यापारी अब इतना प्याज रख सकेंगे.. देखिए

राज्य सरकार ने प्याज स्टॉक लिमिट में किया संशोधन, व्यापारी अब इतना प्याज रख सकेंगे.. देखिए

राज्य सरकार ने प्याज स्टॉक लिमिट में किया संशोधन, व्यापारी अब इतना प्याज रख सकेंगे.. देखिए
Modified Date: November 29, 2022 / 08:22 pm IST
Published Date: December 7, 2019 3:46 am IST

रायपुर, छत्तीसगढ़। राज्य में प्याज कि आसमान छूती किमतों को कम करने की कोशिश राज्य सरकार की जारी है। कई बार स्टॉक दबाकर रखने से भी प्याज की किमतें बढ़ी है।

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इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने प्याज़ का स्टॉक लिमिट में संशोधन किया है। नए नियमों के तहत बड़े व्यापारी अब 50 टन के बजाए अधिकतम 25 टन का स्टॉक रख सकेंगे।

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उसी तरह खुदरा विक्रेता भी 10 टन के बजाए अधिकतम 5 टन का स्टॉक रख सकेंगे। सरकार ने यहा नया आदेश यह सोचकर लागू किया है ताकि ज़्यादा प्याज़ बाज़ार में उपलब्ध हो सके। सरकार की ओर से जारी आदेश में सभी खाद्य अधिकारियों को नए स्टॉक लिमिट के अनुसार गोदामों की जांच कर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित भी किया गया है।

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