भोपाल। न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। पुलिस ने भी शराबियों की धरपकड़ के लिए ब्रीथ एनलाइज़र के साथ सैंकड़ों चेकिंग प्वाइंट तैयार किए हैं।
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राजधानी में न्यू ईयर के जश्न पर पुलिस और प्रशासन का कड़ा पहरा रहने वाला है। पुलिस हादसों को रोकने के लिए आज शाम 6 बजे से शहर में चेकिंग शुरू कर देगी, वहीं रात 12 बजे के बाद नए साल का जश्न नहीं मना सकेंगे शहरवासी। हुगदंगकारियों पर नकेल कसने के लिए शहर भर में 2 हजार पुलिसकर्मी और अधिकारी तैनात किए गए हैं। शहर में 150 जगह चेंकिंग रहेगी और 40 स्थानों पर ब्रीथ एनालाइजर से शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों की जांच कर सख्त कार्यवाही की जाएगी। इमसें जुर्माना के साथ ही गाड़ी जब्त करने की कार्रवाई रहेगी।
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न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर गाइडलाइन
• ओपन स्पेस जैसे गार्डन या मैदानों में होने वाले आयोजन में एक बार में 200 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं होना चाहिए। इसी तरह होटल, क्लब और पब आदि में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही नए साल का कार्यक्रम आयोजित किया जा सकेगा।
• नए साल के कार्यक्रम में होटल या अन्य स्थानों पर कहीं भी भोपाल से बाहर के कलाकार या सेलिब्रिटी नहीं बुलाए जा सकेंगे।
• भोपाल में 31 दिसंबर को नए साल के कार्यक्रम जिन होटलों में होंगे, उन्हें रात 12.30 बजे तक इसे बंद करना होगा।
• सभी होटल-रेस्त्रां, बार,पब संचालकों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजर सहित अन्य व्यवस्था करना आयोजक की जिम्मेदारी होगी।
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• रात में कार्यक्रम मनाने के बाद अगर देर तक यह खुले मिलेंगे तो कार्रवाई की जाएगी।
• होटल संचालकों को तय समय तक मेहमानों को विदा करना होगा।
• जिला प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक जिन होटलों में भी आयोजन होंगे, वे इस बात का ध्यान रखें कि देर रात तक कार्यक्रम न चले।
• अगर शिकायत मिलती है तो पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी।
• अधिकारियों के मुताबिक रात में वाहनों की चेकिंग भी की जाएगी। अगर कोई शराब पीकर वाहन चलाते या हुडदंग करते पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।
• प्रमुख मार्गों और चौराहों पर पाइंट बनाए जाएंगे। इसके अलावा अधिकारी भी विभिन्न आयोजन स्थलों पर नजर रखेंगे।