नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दस फीसदी के आरक्षण के बिल को मंजूरी दे दी है। उनके मंजूरी देने के बाद सरकार ने भी अधिसूचना जारी कर दी है। अब यह बिल कानूनी रूप ले चुका है।
इसके बाद अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एक हफ्ते के भीतर आरक्षण के प्रावधानों से जुड़े नियम-कायदों को अंतिम रूप देगा। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सामान्य वर्ग के आर्थिक रुप से कमजोर लोगों को दस फीसदी आरक्षण देने का निर्णय लिया था। संसद के शीतकालीन सत्र में गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाला ऐतिहासिक विधेयक लोकसभा के बाद पिछले बुधवार को राज्यसभा में भी पारित हो गया था।
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इस बिल के पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सामाजिक न्याय की जीत बताया और कहा कि यह देश की युवा शुक्ति को अपना कौशल दिखाने के लिए व्यापक मौका सुनिश्चित करेगा तथा देश में एक बड़ा बदलाव लाने में सहायक होगा।
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