ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार का जुर्माना, मोटर व्हीकल बिल राज्यसभा में पारित

ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार का जुर्माना, मोटर व्हीकल बिल राज्यसभा में पारित

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  • Publish Date - August 1, 2019 / 07:32 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:30 PM IST

नई दिल्ली। राज्यसभा में मोटर व्हीकल बिल को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। राज्यसभा ने विधेयक को चर्चा के बाद 13 के मुकाबले 108 मतों से पारित कर दिया। विधेयक पर लाये गये विपक्षी सदस्यों के संशोधन प्रस्तावों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया।

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सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया कि सरकार का मोटर यान संशोधन विधेयक के माध्यम से राज्यों के अधिकार में दखल देने का कोई इरादा नहीं है। इसके प्रावधानों को लागू करना राज्यों की मर्जी पर निर्भर है और केंद्र की कोशिश राज्यों के साथ सहयोग करने, परिवहन व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव लाने और दुर्घटनाओं को कम करने की है।

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विधेयक में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के मकसद से काफी कठोर प्रावधान रखे गये हैं। किशोर नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना, बिना लाइसेंस, खतरनाक ढंग से वाहन चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, निर्धारित सीमा से तेज गाड़ी चलाना और निर्धारित मानकों से अधिक लोगों को बैठाकर अथवा अधिक माल लादकर गाड़ी चलाने जैसे नियमों के उल्लंघन पर कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसमें एंबुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर भी जुर्माने का प्रस्ताव किया गया है।

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नियम तोड़ने पर लगेगा बड़ा जुर्माना

गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल, ट्रैफिक लाइट जंप करना और गलत दिशा में गाड़ी चलाने को ‘खतरनाक ड्राइविंग’ की कैटेगरी में रखा जाएगा।

आपातकाल वाहनों को जगह नहीं दिए जाने पर ड्राइवर को 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा.
अयोग्यता के बावजूद वाहन चलाने पर 10,000 का जुर्माना.
ड्राइविंग लाइसेंस का उल्लंघन करने वाले टैक्सी एग्रीगेटर्स पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना
तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर एक हजार से 2 हजार तक का जुर्माना लगेगा.
बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर 2 हजार रुपये का जुर्माना
बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस निलंबित हो सकता है
कम उम्र के ड्राइवर के किसी भी सड़क अपराध में शामिल पाए जाने पर वाहन के मालिक या अभिभावक को दोषी ठहराया जाएगा.
इसके लिए 25,000 जुर्माने के साथ तीन साल की जेल और रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा.
यातायात उल्लंघन पर 100 रुपये की जगह 500 रुपये का जुर्माना देना होगा.
बिना लाइसेंस के वाहन का अनाधिकृत उपयोग करने पर जुर्माना 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा.
खतरनाक ड्राइविंग के लिए जुर्माना 1000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये किया जाएगा.
शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माने के तौर पर 10,000 देने होंगे.
ओवरलोडिंग के मामले में 20 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा

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