1984 के सिख विरोधी दंगे: जगदीश टाइटलर के खिलाफ मामले की सुनवाई 13 अक्टूबर को

1984 के सिख विरोधी दंगे: जगदीश टाइटलर के खिलाफ मामले की सुनवाई 13 अक्टूबर को

1984 के सिख विरोधी दंगे: जगदीश टाइटलर के खिलाफ मामले की सुनवाई 13 अक्टूबर को
Modified Date: September 20, 2023 / 10:16 pm IST
Published Date: September 20, 2023 10:16 pm IST

नयी दिल्ली, 20 सितंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश क्षेत्र में हुई हत्याओं से संबंधित एक मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर 13 अक्टूबर से दलीलों पर सुनवाई शुरू होगी।

विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने आरोपी के वकील के अनुरोध पर मामले को स्थगित कर दिया। वह मामले की सुनवाई बुधवार को शुरू करने वाले थे।

वकील ने यह दावा करते हुए स्थगन का निवेदन किया कि उन्हें मामले से संबंधित कुछ दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने के लिए समय चाहिए।

कार्यवाही के दौरान टाइटलर अदालत के समक्ष उपस्थित हुए।

सीबीआई द्वारा अभिवेदन का विरोध नहीं किए जाने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी की याचिका स्वीकार कर ली।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘वकील ने स्थगन का निवेदन किया। सीबीआई के लोक अभियोजक ने इसका विरोध नहीं किया। आरोप के बिंदु पर बहस के लिए 13 अक्टूबर, 2023 की तारीख तय की जाती है।’’

साल 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या किए जाने के एक दिन बाद एक नवंबर को यहां पुल बंगश क्षेत्र में तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी और एक गुरुद्वारे में आग लगा दी गई थी। टाइटलर इसी मामले में आरोपी हैं।

भाषा अर्पणा नेत्रपाल

नेत्रपाल


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