हाईकोर्ट के 841 सरकारी वकील किए गए बर्खास्त, सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जानें क्या थी वजह

हाईकोर्ट के 841 सरकारी वकील किए गए बर्खास्त, सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जानें क्या थी वजह Government took a big decision

हाईकोर्ट के 841 सरकारी वकील किए गए बर्खास्त, सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जानें क्या थी वजह

Allahabad High Court

Modified Date: November 29, 2022 / 08:11 pm IST
Published Date: August 2, 2022 12:32 pm IST

Dismissed public prosecutors High Court: प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सरकार ने 841 राज्य विधि अधिकारियों यानी सरकारी वकीलों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में नियुक्त किए गए सभी सरकारी वकीलों की सेवाएं खत्म कर दी गई हैं। यह आदेश विधि एवं न्याय विभाग के विशेष सचिव निकुंज मित्तल की तरफ से जारी किया गया है।

इस आदेश के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ से 505 राज्य विधि अधिकारी और हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से 336 सरकारी वकीलों की छुट्टी कर दी गई है। हालांकि, किन वजहों से इन वकीलों पर गाज गिरी है, इसका कारण सामने नहीं आया है।

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राज्य के विधि एवं न्याय विभाग के विशेष सचिव निकुंज मित्तल की तरफ से यह आदेश जारी किया गया। इस आदेश के मुताबिक, इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपर महाधिवक्ता विनोद कांत को भी हटा दिया गया है, साथ ही प्रधान पीठ प्रयागराज में 26 अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता हटा दिए गए हैं।

इतना ही नहीं, 179 स्थाई अधिवक्ताओं की भी छुट्टी हो गई है, जबकि 111 ब्रीफ होल्डर सिविल की सेवाएं समाप्त हुई हैं। क्रिमिनल साइड के 141 ब्रीफ होल्डर हटाए गए, जबकि 47 अपर शासकीय अधिवक्ताओं की भी छुट्टी हुई है।

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High Court: लखनऊ बेंच के क्रिमिनल साइड के 66 ब्रीफ होल्डर को भी हटा दिया गया है. इसके अलावा, 176 सिविल ब्रीफ होल्डर को तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। बताया जा रहा है कि जारी किए गए ऑर्डर लेटर में हटाए जाने की वजह का कोई जिक्र नहीं किया गया है,

मगर सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने परफॉर्मेंस के आधार पर इन सभी की सेवाएं खत्म की है। माना जा रहा है कि इन पदों पर अब जल्द ही दूसरे वकीलों की नियुक्ति की जाएगी। नई नियुक्तियों के जरिए ही अब सरकार नए वकीलों को साधने की कोशिश करेगी।

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