‘आप’ नेता सत्येंद्र जैन ने धनशोधन मामले में जमानत के लिए अदालत का रुख किया

‘आप’ नेता सत्येंद्र जैन ने धनशोधन मामले में जमानत के लिए अदालत का रुख किया

‘आप’ नेता सत्येंद्र जैन ने धनशोधन मामले में जमानत के लिए अदालत का रुख किया
Modified Date: September 19, 2024 / 07:46 pm IST
Published Date: September 19, 2024 7:46 pm IST

नयी दिल्ली, 19 सितंबर (भाषा) जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन ने धनशोधन मामले में जमानत के लिए बृहस्पतिवार को शहर की एक अदालत का रुख किया।

विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर 25 सितंबर तक जैन की अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। 25 सितंबर को अदालत मामले पर सुनवाई करेगी।

जैन को न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद न्यायाधीश ने उनकी हिरासत की अवधि और बढ़ा दी।

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ईडी ने उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत हिरासत में लिया था।

ईडी ने आप नेता को 30 मई, 2022 को उनसे कथित रूप से जुड़ी चार कंपनियों के जरिए धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार किया था। संघीय एजेंसी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है।

भाषा जोहेब धीरज

धीरज


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