कार्यकर्ता नदीम खान को बिना पूर्व सूचना के गिरफ्तार नहीं किया जाएगा : पुलिस ने अदालत को बताया
कार्यकर्ता नदीम खान को बिना पूर्व सूचना के गिरफ्तार नहीं किया जाएगा : पुलिस ने अदालत को बताया
नयी दिल्ली, 11 दिसंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय को बुधवार को पुलिस ने सूचित किया कि वह कार्यकर्ता नदीम खान को बिना सात दिन का लिखित नोटिस दिए गिरफ्तार नहीं करेगी। खान पर कथित तौर पर (समुदायों के बीच) दुश्मनी को बढ़ावा देने का मामला दर्ज किया गया है।
दूसरी ओर, खान ने न्यायमूर्ति जसमीत सिंह को आश्वासन दिया कि वह 30 नवंबर को उनके खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के संबंध में जांच में सहयोग करना जारी रखेंगे।
न्यायाधीश ने बयानों को रिकार्ड में ले लिया तथा आरोपी को बिना अनुमति के राजधानी नहीं छोड़ने का निर्देश दिया।
अदालत ने अपने आदेश में कहा, “वर्तमान मामले में, जांच जारी है और याचिकाकर्ता उसमें शामिल हो रहा है। वरिष्ठ वकील (कपिल) सिब्बल ने निर्देश लेने के बाद बताया कि याचिकाकर्ता जांच में शामिल होना जारी रखेगा और उसमें सहयोग करेगा। यह भी कहा गया है कि जांच लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और यदि हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता होगी तो प्रतिवादी को सात दिनों का लिखित नोटिस देना होगा।”
अदालत खान और एनजीओ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी। वह संगठन के राष्ट्रीय सचिव हैं।
सोशल मीडिया पर एक वीडियो व्यापक रूप से प्रसारित होने के बाद खान पर दुश्मनी को बढ़ावा देने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने दावा किया कि कथित वीडियो दुश्मनी को बढ़ावा दे सकता है और कभी भी हिंसा को भड़का सकता है।
खान की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने कहा कि पुलिस को जांच की आड़ में याचिकाकर्ता को परेशान नहीं करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जांच शीघ्र पूरी हो।
भाषा प्रशांत पवनेश
पवनेश

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