अन्नाद्रमुक प्रमुख पलानीस्वामी ने पन्नीरसेल्वम के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया

अन्नाद्रमुक प्रमुख पलानीस्वामी ने पन्नीरसेल्वम के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया

अन्नाद्रमुक प्रमुख पलानीस्वामी ने पन्नीरसेल्वम के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया
Modified Date: September 21, 2023 / 09:00 pm IST
Published Date: September 21, 2023 9:00 pm IST

चेन्नई, 21 सितंबर (भाषा) अन्नाद्रमुक प्रमुख ए. के. पलानीस्वामी ने मद्रास उच्च न्यायालय का रुख कर पार्टी से निष्कासित नेता ओ. पन्नीरसेल्वम को इसका समन्वयक बताने और पार्टी के ‘दो पत्ती’ चुनाव चिन्ह, ध्वज और ‘लेटर हेड’ का उपयोग करने से रोकने का आग्रह किया है।

पलानीस्वामी की याचिका पर बृहस्पतिवार को हुई सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति आरएन मंजुला ने पन्नीरसेल्वम को नोटिस जारी करने का आदेश दिया और मामले के आगे की सुनवाई छह अक्टूबर को मुकर्रर कर दी।

पलानीस्वामी ने अपनी याचिका में अदालत से आग्रह किया है कि अन्नाद्रमुक के महासचिव के रूप में उनके कामकाज में हस्तक्षेप करने से पन्नीरसेल्वम को रोक जाए। उन्होंने अपनी याचिका में यह भी गुजारिश की है कि पन्नीरसेल्वम को खुद को अन्नाद्रमुक समन्वयक बताने से भी रोका जाए, क्योंकि उन्हें 2022 में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है।

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अपनी याचिका में, पलानीस्वामी ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने उन्हें पार्टी के महासचिव के तौर पर मान्यता दी है, और उन्होंने संशोधित नियम और पदाधिकारियों की सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी है।

इसमें कहा गया है कि पन्नीरसेल्वम जानबूझकर अन्नाद्रमुक समन्वयक होने का दावा करके गलत बयानी कर रहे हैं, जबकि पार्टी में अब ऐसा कोई पद मौजूद नहीं है।

भाषा नोमान सुभाष

सुभाष


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