कोटद्वार (उत्तराखंड), तीन जनवरी (भाषा) कोटद्वार की एक अदालत ने अंकिता हत्याकांड के आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफ परीक्षण की अनुमति की मांग करने वाली एक याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की।
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) भावना पांडे ने अभियोजन और बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई की अगली तारीख पांच जनवरी तय की।
अभियोजन पक्ष के वकील अजय पंत ने कहा कि आरोपियों का नार्को और पॉलीग्राफ दोनों ही परीक्षण किये जाने चाहिए।
आरोपियों के वकील अमित साजवान ने यह स्पष्ट किए जाने का आग्रह किया कि अभियोजन नार्को परीक्षण कराना चाहता है या पॉलीग्राफ, क्योंकि दोनों भिन्न हैं।
भंडारी (19) ऋषिकेश के समीप वनतारा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती थी। और उसके मालिक पुलकित आर्य एवं उसके (आर्य के) दो सहयोगियों ने कथित रुप से उसकी हत्या कर दी थी क्योंकि उसने किसी गणमान्य आंगुतक को ‘अतिरिक्त सेवा’ देने के उनके दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया था। भंडारी की हत्या पर बड़ा जनाक्रोश पैदा हुआ था।
फिलहाल आरोपी जेल में हैं तथा इस मामले की जांच कर रहा विशेष जांच दल उनके विरूद्ध आरोपपत्र दाखिल भी कर चुका है।
भाषा राजकुमार पवनेश
पवनेश
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