सिख-विरोधी दंगे: दिल्ली की अदालत टाइटलर के खिलाफ मामले की सुनवाई 6 सितंबर को करेगी

सिख-विरोधी दंगे: दिल्ली की अदालत टाइटलर के खिलाफ मामले की सुनवाई 6 सितंबर को करेगी

सिख-विरोधी दंगे: दिल्ली की अदालत टाइटलर के खिलाफ मामले की सुनवाई 6 सितंबर को करेगी
Modified Date: August 29, 2023 / 07:14 pm IST
Published Date: August 29, 2023 7:14 pm IST

नयी दिल्ली, 29 अगस्त (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत 1984 के सिख-विरोधी दंगे से जुड़े पुल बंगश हत्या मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ छह सितंबर को सुनवाई करेगी।

सिख-विरोधी दंगों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी के पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी और एक गुरुद्वारे में आग लगा दी गई थी।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने सीबीआई द्वारा उपलब्ध कराये गये कुछ दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद टाइटलर को अपना पक्ष रखने का समय दिया।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘अभियुक्त ने अपनी दलीलों को आगे बढ़ाने के लिए यह कहते हुए कुछ समय मांगा है कि सीबीआई के जवाब और उसकी ओर से पेश लोक अभियोजक द्वारा प्रदान किये गये दस्तावेजों को पढ़ने के लिए कुछ समय की आवश्यकता है। दलीलें सुनीं….. न्याय के लिए मामले की सुनवाई को स्थगित किया जाता है।’’

एक सत्र अदालत ने इससे पहले टाइटलर को एक लाख रुपये के जमानती बांड और इतनी ही राशि के मुचलके की शर्त पर जमानत दे दी थी।

अदालत ने उन पर कुछ शर्तें भी लगाई थीं, जिनमें यह भी शामिल था कि वह मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे या बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ेंगे।

तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या किये जाने के एक दिन बाद एक नवंबर, 1984 को यहां पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी और एक गुरुद्वारे में आग लगा दी गई थी।

भाषा सुरेश दिलीप

दिलीप


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