बैंक धोखाधड़ी मामला: चावल कंपनी के दो प्रवर्तकों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया

बैंक धोखाधड़ी मामला: चावल कंपनी के दो प्रवर्तकों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया

बैंक धोखाधड़ी मामला: चावल कंपनी के दो प्रवर्तकों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया
Modified Date: February 8, 2026 / 12:53 am IST
Published Date: February 8, 2026 12:53 am IST

नयी दिल्ली, सात फरवरी (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी की एक विशेष अदालत ने दिल्ली स्थित एक चावल कंपनी के दो प्रवर्तकों को उनके खिलाफ कथित तौर पर 1,200 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले के संबंध में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है।

विशेष न्यायाधीश राजेश मलिक की अदालत ने शुक्रवार को एक आदेश में, अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड (एपीएफपीएल) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक करण ए चानना और उक्त कंपनी की पूर्णकालिक निदेशक अनीता डिंग को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए), 2018 के तहत अपराधी घोषित किया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने बताया कि अदालत ने आरोपियों की 123 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने का भी निर्देश दिया है।

चानना ब्रिटेन में रहते हैं, जबकि डिंग दुबई में रहती हैं।

2022 का धन शोधन मामला सीबीआई द्वारा 2020 में एपीएफपीएल, चानना, डिंग और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी से जुड़ा है, जिसमें उन पर धोखाधड़ी, आपराधिक गबन, आपराधिक विश्वासघात, ठगी आदि करने और केनरा बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ को 1,201.85 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप है।

ईडी के अनुसार, चानना वैश्विक चावल ब्रांड अमीरा के प्रमुख हैं, जिसका कारोबार अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, जर्मनी, मॉरीशस और कुछ अन्य देशों में है।

भाषा तान्या प्रशांत

प्रशांत


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