बार एसोसिएशन ने दिल्ली की जिला अदालतों के वित्तीय अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की मांग की

बार एसोसिएशन ने दिल्ली की जिला अदालतों के वित्तीय अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की मांग की

बार एसोसिएशन ने दिल्ली की जिला अदालतों के वित्तीय अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की मांग की
Modified Date: November 13, 2025 / 08:46 pm IST
Published Date: November 13, 2025 8:46 pm IST

नयी दिल्ली, 13 नवंबर (भाषा) नयी दिल्ली बार एसोसिएशन (एनडीबीए) ने दिल्ली की जिला अदालतों में वित्तीय अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की मांग की है।

दावे के मौद्रिक मूल्य के आधार पर अदालत को अपने क्षेत्राधिकार वाले मामलों की सुनवाई करने का अधिकार है।

एनडीबीए सचिव तरुण राणा द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, ‘‘दिल्ली की जिला अदालतों का वित्तीय अधिकार क्षेत्र पिछली बार 2015 में संशोधित कर 2 करोड़ रुपये कर दिया गया था। तब से, समय काफी बदल गया है, मूल्य बढ़ गए हैं, लेकिन हमारा क्षेत्राधिकार नहीं बदला है।’’

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उन्होंने कहा कि नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम की जिला अदालतों को असीमित क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

राणा ने कहा कि मौजूदा सीमा के कारण लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है और वादियों को न्याय मिलने में देरी हो रही है।

एनडीबीए सचिव ने कहा, ‘‘वर्तमान में, दिल्ली उच्च न्यायालय में दो करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के दीवानी मामलों की सुनवाई छह अदालतों में होती है। अगर वित्तीय क्षेत्राधिकार बढ़ाया जाता है, तो ऐसे मामलों को 50 से अधिक जिला अदालतों में वितरित किया जाएगा, जिससे मामलों की सुनवाई तेजी से हो सकेगी।’’

उन्होंने कहा कि वादियों को उच्च न्यायालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि वे अपने जिलों की अदालतों में जा सकेंगे।

एनडीबीए के अध्यक्ष नागेंद्र कुमार ने कहा कि जिला अदालतों के अधिवक्ताओं ने मांग की है कि क्षेत्राधिकार को 20 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाए, क्योंकि वर्तमान सीमा व्यावहारिक नहीं है।

भाषा सुभाष प्रशांत

प्रशांत


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