बेंगलुरू में अवैध होर्डिंग की समस्या से निपटने के लिए नये नियम
बेंगलुरू में अवैध होर्डिंग की समस्या से निपटने के लिए नये नियम
बेंगलुरू, 12 अगस्त (भाषा) बृहत बेंगलुरू महानगर पालिका (बीबीएमपी) ने सोमवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय को सूचित किया कि राज्य सरकार ने शहर में अवैध होर्डिंग और फ्लेक्स बैनर की समस्या से निपटने के उद्देश्य से नये नियमों को मंजूरी दे दी है।
बृहत बेंगलुरू महानगर पालिका (विज्ञापन) नियम 2024 में उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के प्रावधान शामिल हैं।
बीबीएमपी ने नियमों को अधिसूचित किए जाने से पहले उन पर सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित की हैं।
शहर में अनधिकृत होर्डिंग के मुद्दे को लेकर स्वत: संज्ञान वाली जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एन. वी. अंजारिया और न्यायमूर्ति के. वी. अरविंद की खंडपीठ के समक्ष अद्यतन जानकारी प्रस्तुत की गई।
अदालत ने 12 जुलाई को हुई सुनवाई में उस रिपोर्ट का उल्लेख किया था, जिसमें कहा गया था कि शहर में हाल ही नगर निगम अधिकारियों द्वारा 6,00,000 से अधिक अवैध विज्ञापन और होर्डिंग हटा दिए गए थे।
खंडपीठ ने नगर निगम आयुक्त और बेंगलुरु पुलिस आयुक्त दोनों को चेतावनी दी कि यदि वे अवैध होर्डिंग हटाने के अदालत के आदेशों को लागू करने में विफल रहे तो उन्हें अवमानना कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है।
अदालत ने आज की सुनवाई के दौरान अपने निर्देशों को क्रियान्वित करने में नागरिक अधिकारियों और शहर की पुलिस के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया।
उच्च न्यायालय ने कहा कि नये नियमों में उल्लंघन रोकने के लिए कड़ी सजा के प्रावधान हों और अवैध होर्डिंग की पुनरावृत्ति रोकने के लिए निरंतर निगरानी हो, खासकर मानसून के मौसम, जब ऐसे विज्ञापन अतिरिक्त खतरे पैदा कर सकते हैं।
अदालत ने यह भी संकेत दिया कि वह आगे होने वाली सुनवाई में पूरे राज्य को कवर करने के लिए जनहित याचिका के दायरे को व्यापक बनाने पर विचार कर सकती है।
मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को निर्धारित है।
भाषा सुरेश माधव
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