Big change in medical equipment! Now condoms cannot be sold

मेडिकल उपकरण को लेकर बड़ा बदलाव! अब कंडोम सहित इन चीजों की बिक्री पर लगा प्रतिबंध, जानें सरकार के नए नियम

Big change in medical equipment! Now condoms cannot be sold like this अब कंडोम सहित इन चीजों की बिक्री पर लगा प्रतिबंध

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:50 PM IST, Published Date : October 5, 2022/9:42 pm IST

Big change in medical equipment: नई दिल्ली। अब मेडिकल स्टोर पर थर्मामीटर, कंडोम, फेस मास्क, चश्मा या कोई अन्य चिकित्सा उपकरण बेचना आसान नहीं होगा। दरअसल, केन्द्र सरकार ने हर मेडिकल डिवाइस के बिक्री और वितरण के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी कर दिया है। यानि अब कोई भी दुकानदार मेडिकल डिवाइस जैसे थर्मामीटर, कंडोम, फेस मास्क, चश्मा या कोई अन्य चिकित्सा उपकरण को बेचने से पहले उसे स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी में रजिस्टर करवाना होगा।

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नए मेडिकल डिवाइस नियमों के अनुसार, जिन लोगों को लाइसेंस चाहिए उन्हें यह दिखाना होगा कि उनके पास उचित भंडारण के लिए पर्याप्त जगह है। इसके अलावा उन्हें आवश्यक तापमान और प्रकाश की भी सुविधा दिखानी होगी। इसके साथ साथ मेडिकल स्टोर्स को ‘सक्षम तकनीकी कर्मचारियों’ का डीटेल्स भी देना जरूरी हो गया है।

Big change in medical equipment: वहीं यह भी बताना होगा उनके पास काम करने वाले स्टाफ एक पंजीकृत फार्मासिस्ट है या फिर वह ग्रेजुएट। स्टाफ को इन मेडिकल डिवाइसों को बेचने का कितना अनुभव है। सरकार का मानना है कि इन मेडिकल डिवाइसों को बेचने वालों के पास एक साल का अनुभव हो।

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नियम के अनुसार, जो लोग लाइसेंस ले रहे है उन्हें दो साल के लिए ग्राहकों, दवाओं के बैच या उपकरणों का डीटेल को मेन्टेन करना होगा। इसके अलावा उन्हें केवल पंजीकृत निर्माता से ही मेडिकल डिवाइस को खरीदना होगा।

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