पटना: देशभर में इन दिनों कोचिंग सेंटर्स के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही हैं। सफलता की गारंटी बेचकर संस्थाए मोटी कमाई करने में जुटी हुई हैं फिर चाहे नतीजे जो भी हो। (Bihar Coaching Center Rules News) सरकार ने ऐसे संस्थाओ के लिए कई कड़े नियम कायदे भी बनाये हैं लेकिन बड़े नेताओ और लॉबी के दबाव में ऐसे नियम भी कारगर साबित नहीं हो पा रहे हैं। यही वजह हैं कि शहरो में बेरोकटोक कोचिंग सेंटर्स अब कारोबार का रूप ले चुके हैं। लेकिन अब बिहार सरकार ने इस पर रोक लगाने का मन बना लिया हैं।
दरअसल बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक की ओर से कोचिंग संस्थानों के संचालन के समय को लेकर आदेश जारी किया गया है। केके पाठक की ओर से सभी कलेक्टरों को खत लिखकर कहा गया है कि पूरे प्रदेश में कोचिंग क्लासेज सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक संचालित करने पर रोक लगाई जाए।
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इस पत्राचार पर सामने आई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक़ कहा गया हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट एक्ट 2020 को कारगर बनाए जाने की जरूरत है। ताकि स्कूलों में शिक्षकों और छात्र-छात्राओं की उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। कोचिंग संस्थानों पर यह नियम 31 अगस्त से सख्ती से लागू किए जाएंगे। (Bihar Coaching Center Rules News) पत्र में सभी डीएम को तीन चरणों में अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। बताया जा रहा हैं कि इसके अलावा पत्र में इस बात का भी उल्लेख हैं कि कोचिंग संस्थानअब सरकारी स्कूलो के टीचर्स को फैकल्टी के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और अगर ऐसी जरूरत पड़ती हैं तो इसकी जानकारी जिले के कलेक्टर के पास भी होनी चाहिए।
बहरहाल सरकार के इस आदेश के बाद पटना समेत दूसरे शहरों में संचालित कोचिंग सेंटर्स के संचालको में हड़कंप मच गया हैं। संस्था जो ज्यादा कोचिंग देने के फेर में नाइट शिफ्ट में भी कोचिंग सेंटर्स चलाया करते थे आखिर दिन के सात घंटे संचालन ठप्प रहने से उनपर इसका काफी बुरा असर पड़ेगा। वही सवाल यह भी हैं कि आखिर उनके उन शिक्षकों का क्या होगा जो शासकीय कर्मचारी भी हैं और सेंटर में भी अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं।
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