नौ अप्रैल सुबह सात बजे से 29 अप्रैल शाम साढ़े छह बजे तक एक्जिट पोल के प्रसारण पर रोक : निर्वाचन आयोग

नौ अप्रैल सुबह सात बजे से 29 अप्रैल शाम साढ़े छह बजे तक एक्जिट पोल के प्रसारण पर रोक : निर्वाचन आयोग

नौ अप्रैल सुबह सात बजे से 29 अप्रैल शाम साढ़े छह बजे तक एक्जिट पोल के प्रसारण पर रोक : निर्वाचन आयोग
Modified Date: April 7, 2026 / 04:49 pm IST
Published Date: April 7, 2026 4:49 pm IST

नयी दिल्ली, सात अप्रैल (भाषा) निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इस महीने हो रहे पांच विधानसभा चुनावों के लिए नौ अप्रैल की सुबह सात बजे से 29 अप्रैल की शाम 6.30 बजे तक एग्जिट पोल का प्रसारण नहीं किया जा सकता है।

उसने यह चेतावनी भी दी है कि इस अवधि में एग्जिट पोल आयोजित करना या प्रसारित करना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 ए का उल्लंघन है और ‘दो साल तक की कैद, या जुर्माना या दोनों दंड दिया जा सकता है’।

केरल, असम और पुडुचेरी में नौ अप्रैल को विधानसभा चुनाव होंगे, वहीं तमिलनाडु में 23 अप्रैल को चुनावी प्रक्रिया होगी।

पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को चुनाव होंगे।

केरल और पुडुचेरी में मंगलवार शाम छह बजे और असम में पांच बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा।

आमतौर पर मतदान सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक होता है, लेकिन इलाके और सुरक्षा स्थिति के कारण समय अलग-अलग हो सकता है।

भाषा हक

हक दिलीप

दिलीप


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