कलकत्ता उच्च न्यायालय की पीठ ने पूर्व न्यायाधीश गंगोपाध्याय की याचिका को सूची से हटाया

कलकत्ता उच्च न्यायालय की पीठ ने पूर्व न्यायाधीश गंगोपाध्याय की याचिका को सूची से हटाया

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  • Publish Date - May 14, 2024 / 05:06 PM IST,
    Updated On - May 14, 2024 / 05:06 PM IST

कोलकाता, 14 मई (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जय सेनगुप्ता की एकल पीठ ने मंगलवार को पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय की उस याचिका को अपनी सूची से बाहर कर दिया, जिसमें उनके खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करने को चुनौती दी गई थी।

उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश गंगोपाध्याय ने सोमवार को तमलुक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल करने के दौरान कुछ लोगों के विरोध प्रदर्शन की कथित घटना के सिलसिले में उनके खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध किया था।

पूर्व न्यायाधीश के वकील राजदीप मजूमदार ने कहा कि गंगोपाध्याय जिलाधिकारी कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल करने गए थे और उनका कथित घटना से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनका नाम प्राथमिकी में आया, जिसमें आईपीसी की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया है।

शुरुआत में जब मामला पेश किया गया, तो न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने व्यक्तिगत आधार का हवाला देते हुए याचिका को अपनी सूची से हटा दिया, और निर्देश दिया कि इसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए, ताकि किसी अन्य पीठ को मामले को सौंपने के लिये वह उचित आदेश जारी करें।

मार्च में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से इस्तीफा देने वाले गंगोपाध्याय तमलुक लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं।

भाषा जोहेब दिलीप

दिलीप