अस्पताल बनाने में सेना की मदद के आग्रह पर दिल्ली सरकार के पत्र का जवाब दे केंद्र : उच्च न्यायालय

अस्पताल बनाने में सेना की मदद के आग्रह पर दिल्ली सरकार के पत्र का जवाब दे केंद्र : उच्च न्यायालय

अस्पताल बनाने में सेना की मदद के आग्रह पर दिल्ली सरकार के पत्र का जवाब दे केंद्र : उच्च न्यायालय
Modified Date: November 29, 2022 / 08:08 pm IST
Published Date: May 3, 2021 9:36 am IST

नयी दिल्ली, तीन मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि केंद्रीय रक्षा मंत्री से आप सरकार के आग्रह पर निर्देश प्राप्त करें। आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से आग्रह किया है कि वह सेना के सहयोग से अस्पताल निर्मित करवाएं जिसमें ऑक्सीजन युक्त बिस्तर और आईसीयू बिस्तर हों ताकि कोविड-19 रोगियों का इलाज किया जा सके। साथ ही सरकार ने सिंह से ऑक्सीजन के लिए क्रायोजेनिक टैंकर की आपूर्ति करने का भी आग्रह किया है।

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ को दिल्ली सरकार के वकील ने सूचना दी कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को रविवार को पत्र लिखकर सेना के सहयोग का आग्रह किया है और इस पर अमल करने में एक-दो दिनों का वक्त लग जाएगा।

दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने केंद्र से आग्रह किया कि हम आभारी होंगे यदि सशस्त्र बल कोविड-19 रोगियों के लिए दस हजार बिस्तर वाले अस्पताल का संचालन करें और सशस्त्र बलों से आग्रह किया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए क्रायोजेनिक टैंकर मुहैया कराए जाएं।

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केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल चेतन शर्मा ने निर्देश प्राप्त करने और अदालत को सूचित करने के लिए समय मांगा।

पीठ ने कहा, ‘‘हम केंद्र को निर्देश देते हैं कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री द्वारा रक्षा मंत्री को लिखे गए पत्र के बारे में निर्देशों से अवगत कराएं।’’

इससे पहले अदालत ने वरिष्ठ वकील कृष्णन वेणुगोपाल के सुझाव पर दिल्ली सरकार से कहा था कि वर्तमान परिस्थितियों में सशस्त्र बलों की सेवा लेने पर विचार करें क्योंकि वे अस्पताल बना सकते हैं, जहां राष्ट्रीय राजधानी में काफी संख्या में कोविड-19 रोगियों का इलाज किया जा सकता है।

भाषा नीरज नीरज दिलीप

दिलीप


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