मेक्सिको, अमेरिका में अमेजन उपभोक्ताओं से धोखाधड़ी के लिए तीन व्यक्तियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल |

मेक्सिको, अमेरिका में अमेजन उपभोक्ताओं से धोखाधड़ी के लिए तीन व्यक्तियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल

मेक्सिको, अमेरिका में अमेजन उपभोक्ताओं से धोखाधड़ी के लिए तीन व्यक्तियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल

:   Modified Date:  January 9, 2024 / 06:36 PM IST, Published Date : January 9, 2024/6:36 pm IST

नयी दिल्ली, नौ जनवरी (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अमेरिका और मैक्सिको में अमेजन के ग्राहकों को ऑनलाइन खरीदारी मंच के माध्यम से खरीदे गए उत्पादों की आपूर्ति न करके धोखाधड़ी करने के आरोप में तीन व्यक्तियों और एक कंपनी के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है। यह जानकारी अधिकारियों ने मंगलवार को दी।

अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने आयुष कुमार गुप्ता, पीयूष गुप्ता, ओम प्रकाश गुप्ता और गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, 420 और 471 समेत अन्य धाराएं लगाई हैं।

अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने अमेजन डाट कॉम डॉट इंक और अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से की गई शिकायत पर 27 सितंबर, 2022 को उनके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी।

उन्होंने कहा कि ऐसा आरोप है कि 2019 में ‘टाइम ऑफ वर्ल्ड’ के रूप में पंजीकृत तृतीय-पक्ष विक्रेता खाते द्वारा धोखाधड़ी की गई थी।

एजेंसी ने कहा है कि आरोपियों ने अमेरिका और मैक्सिको में कथित तौर पर डिजाइनर घड़ियां और धूप चश्मा बेचे, लेकिन वादे के मुताबिक ग्राहकों को उत्पाद भेजने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप ग्राहकों को धनराशि वापस करनी पड़ी तथा अमेजन को लगभग 1.08 लाख अमेरिकी डॉलर (लगभग 89.7 लाख रुपये) और 2,499.20 मेक्सिकन पेसो (लगभग 12,331.13 रुपये) का नुकसान हुआ।

अधिकारियों ने कहा कि समझा जाता है कि शिकायत में कई आरोप लगाए गए हैं जैसे उत्पादों की आपूर्ति नहीं करना, ग्राहकों को खाली डिब्बे भेजना, नकली उत्पाद या असत्यापित उत्पाद, नकली शिपिंग बिल जमा करना और आरोपी द्वारा जाली चालान के अलावा ऑर्डर अद्यतन जानकारी में देरी और शिपमेंट में देरी शामिल है।

अधिकारियों ने कहा कि जांच के दौरान, सीबीआई ने आरोपियों से उन आरोपों पर पूछताछ की लेकिन उन्होंने उनसे इनकार किया था।

उन्होंने दावा किया था कि आरोप झूठे और मनगढ़ंत हैं क्योंकि डिलीवरी प्रूफ और बिल में ग्राहकों को उत्पादों की आपूर्ति पूरी होने का पता चला था और शिपिंग जानकारी में दर्शाए गए वजन से बॉक्स के अंदर उत्पाद होने का भी पता चला था।

अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने आरोपियों से उनके द्वारा बेचे गए उत्पादों की खरीद का सबूत दिखाने को कहा था, लेकिन वे अपने दावों को साबित करने के लिए सबूत पेश नहीं कर सके।

भाषा अमित अविनाश

अविनाश

 

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