भाकपा (माओवादी) की सशस्त्र शाखा में युवाओं की भर्ती के लिए दो आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर
भाकपा (माओवादी) की सशस्त्र शाखा में युवाओं की भर्ती के लिए दो आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर
नयी दिल्ली, 22 मई (भाषा) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन भाकपा (माओवादी) की सशस्त्र शाखा में युवाओं की भर्ती से संबंधित 2022 के मामले में दो और आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए हैं। बृहस्पतिवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है।
बयान में कहा गया है कि एर्नाकुलम में एनआईए की एक विशेष अदालत में राघवेंद्रन उर्फ राघवेंद्र और बी जी कृष्णमूर्ति उर्फ विजय उर्फ बबन्ना के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया गया।
आरोप पत्र भाकपा (माओवादी) और इसकी सशस्त्र शाखा पीएलजीए (पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी) में कार्यकर्ताओं की भर्ती के संबंध में फरवरी 2022 में एनआईए द्वारा स्वत: संज्ञान लेकर दर्ज किए गए मामले में दायर किया गया।
जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि माओवादी गतिविधियों में देश को अस्थिर करने के उद्देश्य से माओवादी संगठन और उसके सहयोगी संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए शिविरों का आयोजन भी शामिल था।
एनआईए की जांच के अनुसार, भाकपा (माओवादी) की केंद्रीय समिति के सदस्य कृष्णमूर्ति ने पश्चिमी घाट के जंगलों में अन्य आरोपियों को हथियार और वैचारिक प्रशिक्षण दिया, ताकि वे देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए तैयार हो सकें।
एनआईए की जांच के अनुसार तमिलनाडु के वेल्लोर का राघवेंद्रन आतंकी शिविर का हिस्सा था।
भाषा
जोहेब पवनेश
पवनेश

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