कांग्रेस नेता श्रीनिवास की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट ने नहीं रद्द किया FIR, केस डायरी के अवलोकन के बाद होगा फैसला
इससे पहले श्रीनिवास BV ने अपने खिलाफ हुई FIR रद्द करने को लेकर गुवाहाटी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
Complaint against BV Srinivas
Complaint against BV Srinivas: गुवाहाटी : उत्पीड़न मामले में कांग्रेस नेता श्रीनिवास की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। असम की पूर्व यूथ विंग अध्यक्ष अंगकिता दत्ता ने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी पर मानसिक शोषण और भेदभाव का आरोप लगाया था। उन्हें शनिवार को पार्टी विरोधी गतिविधि करने के लिए छह साल के लिए निष्कासित किया गया है।
अंगकिता दत्ता ने कहा था, “श्रीनिवास पिछले छह महीनों से उन्हें परेशान और प्रताड़ित कर रहे हैं। लैंगिक टिप्पणी करते हैं। अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से इसकी शिकायत करने पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। ”
Complaint against BV Srinivas: इससे पहले श्रीनिवास BV ने अपने खिलाफ हुई FIR रद्द करने को लेकर गुवाहाटी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने कहा था कि पीड़िता के बयान और केस डायरी का अवलोकन किए बिना राहत देना उचित नहीं होगा।

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