मणिपुर में विधानसभा सत्र नहीं बुलाकर संविधान की अवमानना की गई: कांग्रेस

मणिपुर में विधानसभा सत्र नहीं बुलाकर संविधान की अवमानना की गई: कांग्रेस

मणिपुर में विधानसभा सत्र नहीं बुलाकर संविधान की अवमानना की गई: कांग्रेस
Modified Date: February 13, 2025 / 12:18 pm IST
Published Date: February 13, 2025 12:18 pm IST

नयी दिल्ली, 13 फरवरी (भाषा) कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि मणिपुर विधानसभा का सत्र छह महीने की अवधि के भीतर न बुलाकर संविधान के अनुच्छेद 174 का उल्लंघन तथा संविधान की अवमानना की गई है।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि मुश्किलों का सामना कर रहे मणिपुर के लोग आज भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं।

उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में संविधान के अनुच्छेद 174 का हवाला दिया जिसके अनुसार, राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों की बैठक प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बार आहूत की जाएगी और एक सत्र में उनकी अंतिम बैठक तथा अगले सत्र में उनकी पहली बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छह महीने का अंतर नहीं होगा।

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रमेश ने कहा, ‘‘मणिपुर के राज्यपाल ने 10 फरवरी, 2025 को विधानसभा सत्र बुलाया था। कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव पर विचार किया जाना था। मुख्यमंत्री (बीरेन सिंह) ने इससे एक दिन पहले इस्तीफा दे दिया और बाद में सत्र को रद्द घोषित कर दिया गया।’’

कांग्रेस ने आरोप लगाया, ‘‘अब छह महीने बीत चुके हैं। अनुच्छेद 174 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है। यह संविधान की जानबूझकर की गई अवमानना ​​के अलावा और कुछ नहीं है।’’

भाषा हक हक नरेश

नरेश


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