गाय काटने की अनुमति देगी कांग्रेस सरकार? मंत्री जी बोले- बूढ़े हो चुके मवेशियों को रखने में होती है दिक्क्त

गाय काटने की अनुमति देगी कांग्रेस सरकार? मंत्री जी बोले- बूढ़े हो चुके मवेशियों को रखने में होती है दिक्क्त! Govt Permit cow slaughter

गाय काटने की अनुमति देगी कांग्रेस सरकार? मंत्री जी बोले- बूढ़े हो चुके मवेशियों को रखने में होती है दिक्क्त
Modified Date: June 4, 2023 / 11:37 am IST
Published Date: June 4, 2023 11:37 am IST

बेंगलुरु: Govt Permit cow slaughter कर्नाटक की सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार कई अहम नियमों बदलाव करने जा रही है। इस बात के संकेत सिद्धारमैया सरकार के पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान मंत्री के वेंकटेश ने दिए हैं। पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जब भैंस कट सकती है तो गाय काटने में क्या हर्ज है?

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Govt Permit cow slaughter देश की एक नामी मीडिया संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक के पशुपालन मंत्री ने अपने तर्क को सही ठहराने की कोशिश करते हुए कहा कि किसानों को बूढ़े हो चुके मवेशियों को रखने और मौत के बाद उनके शव को डिस्पोज करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होने खुद का उदाहरण देते हुए दावा किया कि हाल ही में उनके फार्म हाउस में मरी गाय के शव को ठिकाने लगाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा था।

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कर्नाटक में पशुओं को लेकर कानून में संशोधन और फिर बिल वापस लेना का सिलसिला कोई नया नहीं है। बीएस येदियुरप्पा पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने 1964 के अधिनियम में संशोधन करते हुए साल 2010 और 2012 में गो बिल पेश किए थे। हालांकि, इसके बाद राज्य में जब कांग्रेस की सरकार आई तब उसने बिल को वापस ले लिया था। इसके बाद बोम्मई सरकार आई थी उसने फिर से संशोधन कर दिया और अब कानून को फिर से पलटने की चर्चा चल रही है। उन्होंने 1964 के अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि इसमें बैलों और भैंसों को काटने की अनुमति देते है जबकि नया कानून गाय, बछड़ा और सभी उम्र के बैल और 13 साल से कम उम्र की भैंसों को काटने पर रोक लगाता है। उन्होंने कहा कि जब कानून बैलों और भैंसों को काटने की अनुमति देता तो फिर गांयों को क्यों नहीं काट सकते हैं।

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गौरतलब है कि फरवरी 2021 में विधानसभा में काफी हंगामे के बीच बोम्मई सरकार ने कर्नाटक गोहत्या की रोकथाम और मवेशियों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2020 को ध्वनि मत से पारित कर दिया था। विपक्षी पार्टियों ने बिल का विरोध किया था और सदन में विधेयक की प्रतियों को फाड़ते भी नजर आए थे। अब जब सरकार बदल गई है तो इस कानून को वापस लेने की चर्चा तेज हो गई है। कर्नाटक की राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर जोरों से चर्चा चल रही है कि नई सिद्धारमैया सरकार जल्द ही इसे वापस लेने के लिए अध्यादेश लेकर आ सकती है। कर्नाटक के पशुपालन मंत्री का यह बयान भी इस ओर इशारा कर रहा है कि इस संबंध में नई सरकार जल्द ही कुछ कदम उठा सकती है।

 

 

 

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