कांग्रेस का विरोध-प्रदर्शन : दिल्ली पुलिस ने दो मामले दर्ज किये

कांग्रेस का विरोध-प्रदर्शन : दिल्ली पुलिस ने दो मामले दर्ज किये

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  • Publish Date - August 6, 2022 / 10:44 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:40 PM IST

नयी दिल्ली, छह अगस्त (भाषा) दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के विरोध-प्रदर्शन के सिलसिले में दो मामले दर्ज किये हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

विपक्षी दल कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी और आवश्यक वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में बढ़ोतरी के खिलाफ शुक्रवार को देशव्यापी विरोध-प्रदर्शन का आह्वान किया था।

पुलिस उपायुक्त (नयी दिल्ली) अमृता गुगुलोथ ने बताया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 186 (लोक सेवक को सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन से रोकना), 188 (लोक सेवक के विधिवत आदेश की अवज्ञा), 332 (लोक सेवक को उसका काम करने से रोकने के लिए जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 34 (साझा इरादा) के तहत तुगलक रोड पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने बताया कि संसद मार्ग थाने में आईपीसी की धारा 188 के तहत भी एक मामला दर्ज किया गया है।

दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस को नयी दिल्ली जिले में निषेधाज्ञा लागू होने के कारण राष्ट्रीय राजधानी में विरोध-प्रदर्शन करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

पुलिस ने लुटियंस दिल्ली से शुक्रवार को 65 सांसदों सहित 300 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था। छह घंटे से अधिक के बाद पुलिस ने विभिन्न थानों में रखे गए इन प्रदर्शनकारियों को छोड़ दिया था।

भाषा

शफीक पवनेश

पवनेश