‘आप’ नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ आपराधिक मानहानि की याचिका खारिज

‘आप’ नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ आपराधिक मानहानि की याचिका खारिज

‘आप’ नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ आपराधिक मानहानि की याचिका खारिज
Modified Date: February 19, 2025 / 07:02 pm IST
Published Date: February 19, 2025 7:02 pm IST

नयी दिल्ली, 19 फरवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत मामला दर्ज कराने में देरी का हवाला देते हुए खारिज कर दी।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने भाजपा के सूरज भान चौहान द्वारा दायर शिकायत को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मानहानि का कथित अपराध सितंबर 2018 में हुआ था। न्यायाधीश ने कहा कि शिकायत दर्ज कराने की परिसीमा अवधि तीन साल थी।

न्यायाधीश ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा विलम्ब को माफ करने के लिये प्रस्तुत कोई भी आधार न्यायोचित नहीं पाया गया।

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न्यायाधीश ने कहा, ‘अदालत का मानना है कि शिकायतकर्ता वर्तमान शिकायत दर्ज कराने में देरी के लिए माफी का हकदार नहीं है। लिहाजा मौजूदा आवेदन को खारिज किया जाता है।”

चौहान ने आरोप लगाया था कि भारद्वाज ने 2018 में संवाददाता सम्मेलन में यह झूठा दावा करके उन्हें बदनाम किया कि उनके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

भाषा

जोहेब दिलीप

दिलीप


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