अदालत ने सांसद इंजीनियर रशीद की अंतरिम जमानत की अवधि 12 अक्टूबर तक बढ़ाई

अदालत ने सांसद इंजीनियर रशीद की अंतरिम जमानत की अवधि 12 अक्टूबर तक बढ़ाई

अदालत ने सांसद इंजीनियर रशीद की अंतरिम जमानत की अवधि 12 अक्टूबर तक बढ़ाई
Modified Date: October 1, 2024 / 09:08 pm IST
Published Date: October 1, 2024 9:08 pm IST

नयी दिल्ली, एक अक्टूबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में लोकसभा सदस्य इंजीनियर रशीद की अंतरिम जमानत की अवधि 12 अक्टूबर तक बढ़ा दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने रशीद को 13 अक्टूबर को संबंधित जेल में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।

न्यायाधीश ने 10 सितंबर को रशीद को दो अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दे दी थी।

भाषा

देवेंद्र माधव

माधव


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