अदालत ने आतंक वित्तपोषण मामले में सांसद इंजीनियर रशीद की अंतरिम जमानत 28 अक्टूबर तक बढ़ाई

अदालत ने आतंक वित्तपोषण मामले में सांसद इंजीनियर रशीद की अंतरिम जमानत 28 अक्टूबर तक बढ़ाई

अदालत ने आतंक वित्तपोषण मामले में सांसद इंजीनियर रशीद की अंतरिम जमानत 28 अक्टूबर तक बढ़ाई
Modified Date: October 15, 2024 / 04:50 pm IST
Published Date: October 15, 2024 4:50 pm IST

नयी दिल्ली, 15 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आतंक वित्तपोषण मामले में जम्मू-कश्मीर के सांसद शेख अब्दुल रशीद उर्फ ​​इंजीनियर रशीद की अंतरिम जमानत 28 अक्टूबर तक बढ़ा दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने रशीद के पिता की स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर यह आदेश दिया। इससे पहले राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने कहा कि उसने दस्तावेजों का सत्यापन कर लिया है और वह आवेदन का विरोध नहीं कर रहा है।

न्यायाधीश ने मामले में रशीद की नियमित जमानत याचिका पर भी आदेश 28 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया।

आरोपी के वकील ने अदालत को बताया कि यह आखिरी बार है, जब उनके मुवक्किल ने अंतरिम जमानत बढ़ाने का अनुरोध कर रहे है। वकील ने कहा कि एनआईए ने उनके मुवक्किल द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन करने का आरोप नहीं लगाया है।

भाषा शफीक दिलीप

दिलीप


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