आरएसएस नेता की हत्या के मामले में आरोपी पीएफआई के 10 सदस्यों को जमानत
आरएसएस नेता की हत्या के मामले में आरोपी पीएफआई के 10 सदस्यों को जमानत
कोच्चि, दो अप्रैल (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने पलक्कड़ जिले में तीन वर्ष पहले की गई राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) नेता श्रीनिवासन की हत्या के मामले में आरोपी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के 10 सदस्यों को बुधवार को जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन और न्यायमूर्ति पी.वी. बालकृष्णन की पीठ ने शफीक, जफर बी, नासर, जमशीर एच, अब्दुल बसिथ, मोहम्मद शफीक के, अशरफ के, जिशाद बी, अशरफ मौलवी और सिराजुद्दीन को राहत दी।
इस मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) विशेष अदालत द्वारा जमानत देने से इनकार करने के बाद इन सभी ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था।
विस्तृत आदेश फिलहाल उपलब्ध नहीं है।
उच्च न्यायालय ने पिछले साल मामले में आरोपी पीएफआई के 17 अन्य सदस्यों को जमानत दी थी।
शुरुआत में श्रीनिवासन की हत्या के सिलसिले में 51 लोगों को आरोपी बनाया गया था। गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक की मौत हो गई और सात फरार आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका।
शेष के खिलाफ जुलाई और दिसंबर 2022 में दो चरणों में आरोपपत्र दाखिल किए गए।
दिसंबर 2022 में केंद्र ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के मामले की जांच करने का निर्देश दिया था।
आरएसएस के पूर्व जिला नेता एवं पदाधिकारी एस.के. श्रीनिवासन पर 16 अप्रैल 2022 को पलक्कड़ के मेलामुरी में छह लोगों ने हमला कर दिया था जब वह अपनी मोटरसाइकिल की दुकान पर थे।
यह घटना निकटवर्ती गांव में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पीएफआई नेता सुबैर की कथित तौर पर हत्या किए जाने के 24 घंटे से भी कम समय बाद हुई थी।
भाषा खारी नरेश
नरेश

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