अदालत ने अदाणी से संबंधित सोशल मीडिया सामग्री हटाने पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया
अदालत ने अदाणी से संबंधित सोशल मीडिया सामग्री हटाने पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया
नयी दिल्ली, 26 सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार और डिजिटल समाचार मंच ‘न्यूज़लॉन्ड्री’ द्वारा अदाणी समूह की कंपनियों से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट हटाने पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने अदाणी एंटरप्राइजेज की इस दलील पर गौर किया कि वह 26 सितंबर, दोपहर 12 बजे की स्थिति के अनुसार कुमार और न्यूज़लॉन्ड्री को अपनी साइट या किसी अन्य मध्यस्थ से कोई और सामग्री हटाने के लिए नहीं कहेगा।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘यह सहमति है कि यदि याचिकाकर्ताओं ने पहले ही कोई सामग्री हटा दी है, तो उसे दोबारा अपलोड नहीं किया जाएगा।’’
अदालत ने स्पष्ट किया कि यह तब तक जारी रहेगा जब तक कि अदाणी एंटरप्राइजेज द्वारा दायर मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता।
न्यायालय ने केंद्र के वकील की इस दलील पर भी गौर किया कि पत्रकारों को पोस्ट हटाने के निर्देश दीवानी अदालत के संबंधित पक्षों को अदालत के आदेश की जानकारी देने के लिए जारी किए गए थे।
उच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार ने पत्रकारों और संगठनों को आदेश पर रोक लगाने के बाद के अदालती निर्देशों से भी अवगत करा दिया है।
इसके बाद, अदालत ने न्यूज़लॉन्ड्री और कुमार की उन याचिकाओं का निपटारा कर दिया, जिनमें केंद्र के उस कथित निर्देश को चुनौती दी गई थी, जिसमें डिजिटल समाचार प्रकाशकों को अदाणी समूह की कंपनियों से संबंधित कई रिपोर्ट और वीडियो हटाने के लिए कहा गया था।
भाषा शफीक नरेश
नरेश

Facebook



