बलात्कार मामले में गायत्री परिवार के मुखिया प्रणव पांड्या की जमानत के खिलाफ न्यायालय में याचिका

बलात्कार मामले में गायत्री परिवार के मुखिया प्रणव पांड्या की जमानत के खिलाफ न्यायालय में याचिका

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  • Publish Date - September 3, 2020 / 03:22 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:59 PM IST

नयी दिल्ली, तीन सितंबर (भाषा) कथित बलात्कार के मामले में गायत्री परिवार के मुखिया प्रणव पांड्या को अग्रिम जमानत के खिलाफ बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गयी। यह मामला 2010 का है।

यह याचिका उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 21 मई के आदेश के खिलाफ दायर की गयी है जिस पर अगले कुछ दिनों में सुनवाई होने की उम्मीद है।

याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने पांड्या को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान करते हुये गलत निष्कर्ष निकाला जो इस मामले की जांच और मुकदमे के नतीजे को प्रभावित करेगा।

याचिका के अनुसार छत्तीसगढ जिले के एक गांव की आदिवासी लड़की पांड्या द्वारा संचालित ‘शांतिकुंज आश्रम’ गयी थी क्योंकि उसका परिवार गायत्री परिवार का अनुयायी है।

इस मामले में स्थानीय थाने में बलात्कार के आरोप सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुयी थी।

याचिका के अनुसार जुलाई, 2010 में कुछ सप्ताह के दौरान आरोपी ने तीन बार पीड़ित के साथ दुराचार किया और उसे इसकी जानकारी किसी को नहीं देने की धमकी भी दी। हालांकि, यौनशोषण की तीसरी घटना के बाद जब पीड़िता ने प्रणव पांड्या की पत्नी शैलबाला पांड्या को इसकी जानकारी दी तो उन्होंने भी कहा कि इस घटना की जानकारी किसी को नहीं दे वरना उसे आश्रम और समाज में बदनाम कर दिया जायेगा।

भाषा अनूप

अनूप नरेश

नरेश