अदालत ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द की

अदालत ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द की

अदालत ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द की
Modified Date: November 29, 2022 / 08:46 pm IST
Published Date: September 30, 2022 9:05 pm IST

चेन्नई, 30 सितंबर (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु की अन्नाद्रमुक नीत पिछली सरकार में मंत्री रहे डी जयकुमार और उनके दो रिश्तेदारों के खिलाफ जमीन पर कथित तौर पर कब्जा करने से जुड़े मामले में दर्ज प्राथमिकी को शुक्रवार को रद्द कर दिया।

अदालत ने जयकुमार, उनकी बेटी एन जयप्रिया और दामाद नवीन कुमार की ओर से दायर तीन फौजदारी मूल याचिकाओं को मंजूर कर लिया। इन लोगों ने वेपेरी में केंद्रीय अपराध शाखा के निरीक्षक के समक्ष आपराधिक साजिश और धमकी समेत विभिन्न अपराधों के लिये लंबित प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी।

न्यायमूर्ति जी के इलांथिरायन ने कहा कि ये प्राथमिकियां और कुछ नहीं, बल्कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग थीं, इसलिये याचिकाकर्ताओं के खिलाफ नहीं टिकती हैं और निरस्त किये जाने योग्य हैं। न्यायाधीश ने कहा कि तदनुसार इन प्राथमिकियों को रद्द किया जाता है।

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इन तीनों के खिलाफ आरोप था कि उन्होंने पी मगेश और उनके भाई नवीन कुमार की थोराईपक्कम स्थित जमीन पर कब्जा कर लिया था।

भाषा

दिलीप नरेश

नरेश


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