अदालत ने महरौली में अखुंदजी मस्जिद स्थल पर ईद की नमाज अदा करने की अनुमति देने से इनकार किया
अदालत ने महरौली में अखुंदजी मस्जिद स्थल पर ईद की नमाज अदा करने की अनुमति देने से इनकार किया
नयी दिल्ली, आठ अप्रैल (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को महरौली स्थित अखुंदजी मस्जिद स्थल पर रमजान के महीने और ईद के दौरान नमाज अदा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
यह मस्जिद अब ध्वस्त की जा चुकी है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि मुंतजामिया कमेटी मदरसा बहरुल उलूम एवं कब्रिस्तान की अपील को सात मई की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध संबंधित मामले के साथ जोड़ दिया जाए।
समिति ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें रमजान और ईद की नमाज के लिए मस्जिद स्थल में प्रवेश की अनुमति देने के अनुरोध वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था।
पीठ ने कहा कि एकल न्यायाधीश ने शब-ए-बारात के अवसर पर नमाज की अनुमति देने से इनकार करने वाले एक अन्य आदेश के आधार पर आदेश पारित किया और इस आदेश को चुनौती देने वाली एक अन्य अपील पर मई में सुनवाई होगी।
याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से अपील पर एक आदेश पारित करने का आग्रह करते हुए कहा कि तब तक रमजान के साथ-साथ ईद की अवधि भी समाप्त हो जाएगी, लेकिन पीठ ने कहा कि इस स्तर पर मामले में कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, खासकर जब एकल न्यायाधीश ने करीब एक महीने पहले राहत देने से इनकार कर दिया था।
गौरतलब है कि 600 साल से अधिक पुरानी मानी जाने वाली अखुंदजी मस्जिद और साथ ही वहां के बहरुल उलूम मदरसे को संजय वन में अवैध ढांचा घोषित कर दिया गया था और इसे 30 जनवरी को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त कर दिया।
भाषा शफीक नरेश
नरेश

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