अदालत ने महिला पत्रकारों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने पर मित्रा को फटकारा
अदालत ने महिला पत्रकारों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने पर मित्रा को फटकारा
नयी दिल्ली, 21 मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने ‘न्यूजलॉन्ड्री’ की नौ महिला पत्रकारों के खिलाफ ऑनलाइन पोस्ट में कथित रूप से अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के मामले में बुधवार को टिप्पणीकार अभिजीत अय्यर मित्रा के प्रति नाराजगी जताई और उन्हें पांच घंटे के भीतर पोस्ट हटाने को कहा।
न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने मित्रा के वकील से कहा, ‘‘सभ्य समाज में इस तरह की अपमानजनक भाषा स्वीकार्य नहीं है। पहले आप पोस्ट हटाइए, फिर हम आपकी बात सुनेंगे।’’
अदालत ‘न्यूजलॉन्ड्री’ के साथ काम करने वाली नौ महिला पत्रकारों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने ‘एक्स’ पर मित्रा के ‘‘अपमानजनक, झूठे, दुर्भावनापूर्ण और निराधार आरोपों’’ के लिए दो करोड़ रुपये का हर्जाना दिये जाने का अनुरोध किया है।
याचिका में कहा गया है कि मित्रा ने महिला पत्रकारों के साथ-साथ उनके संगठन के खिलाफ भी ‘‘अपमानजनक शब्दों और गालियों’’ का इस्तेमाल किया था।
मित्रा के वकील ने कहा कि पोस्ट में इस्तेमाल किए गए शब्द सही नहीं थे और उन्होंने पोस्ट हटाने पर सहमति जताई।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 26 मई को तय की है।
भाषा
देवेंद्र नरेश
नरेश

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