अदालत ने पूर्व न्यायाधीश कुद्दुसी की दो मामलों की संयुक्त सुनवाई के अनुरोध पर सीबीआई से जवाब मांगा |

अदालत ने पूर्व न्यायाधीश कुद्दुसी की दो मामलों की संयुक्त सुनवाई के अनुरोध पर सीबीआई से जवाब मांगा

अदालत ने पूर्व न्यायाधीश कुद्दुसी की दो मामलों की संयुक्त सुनवाई के अनुरोध पर सीबीआई से जवाब मांगा

:   Modified Date:  February 21, 2023 / 07:56 PM IST, Published Date : February 21, 2023/7:56 pm IST

नयी दिल्ली, 21 फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश आई.एम. कुद्दुसी की उनके खिलाफ दर्ज दो मामलों में संयुक्त सुनवाई के अनुरोध वाली याचिका पर मंगलवार को सीबीआई से जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने याचिका पर नोटिस जारी किया और साथ ही सीबीआई के वकील से निर्देश लेने को कहा कि क्या दोनों मामलों की एक साथ सुनवाई की जा सकती है?

उच्च न्यायालय ने मामले को तीन मार्च को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

कुद्दुसी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के मामलों में संयुक्त सुनवाई का अनुरोध किया है। उन्होंने निचली अदालत के 23 जनवरी के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें ‘‘संयुक्त और एकल सुनवाई’’ की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

कुद्दुसी की ओर से पेश वकील आयुष जिंदल ने दलील दी कि चूंकि दोनों मामलों में अधिकांश अभियुक्त, गवाह और दस्तावेज समान प्रकृति के हैं, ऐसे में यह न्याय के हित में होगा, यदि उन पर एक साथ मुकदमा चलाया जाए।

सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि संयुक्त सुनवाई और दोनों मामलों की एक साथ सुनवाई में अंतर है। इस पर, वकील ने कहा कि दोनों मामलों की एक साथ सुनवाई की जाती है तो वह सहमत हैं।

भाषा शफीक पवनेश

पवनेश

 

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